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Satna : चलती ट्रेन में युवती से दुष्कर्म, Bathroom का दरवाजा तोड़कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार | MP

MP Rape Case: मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में रेप की घटना सामने आई है. ट्रेन के एसी कोच में बैठकर यात्रा कर रही एक युवती के साथ युवक ने बाथरूम जाने के दौरान मारपीट करते हुए रेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित महिला ने सतना जीआरपी में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई है. मामले में एक आरोपी मानिकपुर निवासी कमलेश साहू को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि पीड़ित युवती और आरोपी ट्रेन में वेंडर है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार (10 दिसम्बर) की शाम की है. कटनी से उचेहरा के लिए मेमू ट्रेन में युवती यात्रा कर रही थी.

इसी दौरान जब ट्रेन कटनी से कुछ दूरी पकरिया स्टेशन पर पहुंची,तभी एसी कोच में बैठी हुई युवती बाथरूम के लिए गई. इसी दौरान पंकज कुशवाहा नामक एक युवक ट्रेन में चढ़ा और बाथरूम में जा घुसा.आरोपी बाथरूम का दरवाजा बंद कर युवती के साथ मारपीट करने लगा. इतना ही नहीं आरोपी ने युवती के साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया. इसके बाद जैसे ही ट्रेन सतना स्टेशन पहुंची तो युवती ने चिल्लाकर बाथरूम का गेट खुलवाया.युवती ने सतना स्टेशन में जीआरपी पुलिस को घटना की जानकारी दी.

चलती ट्रेन में युवती से रेप

डीएसपी सारिका पांडे के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब एक्शन में आई, तब तक सतना स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी. सतना जीआरपी पुलिस ने स्टेशन मास्टर से बात कर ट्रेन को अगले स्टेशन में रुकवाया. जीआरपी और आरपीएफ की टीम कैमा स्टेशन पहुंची, लेकिन आरोपी ने डर से खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया. इस दौरान जीआरपी पुलिस ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला. ट्रेन का समय हो रहा था.

इसलिए ट्रेन कैमा स्टेशन से रवाना करके फिर रीवा स्टेशन पर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया और आरोपी को बाहर निकाल कर हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल सतना पुलिस ने आरोपी को कटनी जीआरपी पुलिस को सौंप दिया है.वहीं कटनी जीआरपी पुलिस में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.

Harming Women’s Mental Health Is “Cruelty” Under New Criminal Code

The government has added two more sections to fight crime against women in the new criminal bill Bharatiya Nyaya Sanhita, meant to replace the old India Penal Code and other criminal laws.

In the previous version of the bill, Section 85 provided for three-year jail for subjecting a woman to cruelty by her husband or in-laws.

In the refreshed bill, Section 86 has been added to define “cruelty”, which includes harming a woman’s mental health and her physical well-being.

The second section looks to prevent revealing the identity of a sex assault survivor.

Revealing the identity of a sex assault survivor from court proceedings without permission will result in two-year jail.

The Bharatiya Nyaya Sanhita Bill was introduced in Lok Sabha on August 11 along with Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam bills.

The three seek to replace the Code of Criminal Procedure Act, 1898, the Indian Penal Code, 1860, and the Indian Evidence Act, 1872, respectively.

Home Minister Amit Shah, in three identical signed statements submitted to parliament, said the decision to rework the bills was taken after the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs made recommendations suggesting changes in the three bills following a series of discussions with domain experts and various stakeholders.